दोस्तों आज हम आपके लिए यूपी सरकार की एस एम ए एम योजना के अंतर्गत आने वाली कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान के बारे में बताने वाले हैं जैसा कि देखा गया है सरकार कोशिश कर रही है कि किसान को किस प्रकार से राहत दी जाए और खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए।
भारत में बहुत सारे लोग खेती-बाड़ी से जुड़े हुए हैं और दिन प्रतिदिन कृषि उपकरण महंगे होते जा रहे हैं इसके लिए सरकार है बहुत से कृषि यंत्रों पर समय-समय पर अनुदान देती रहती है जिससे उनकी कीमत आधी हो जाती है या कभी-कभी आधे से भी काम हो जाती है।
ऐसी ही स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है जिसमें अनुसूचित जन जाति वर्ग के लोगों को कृषि उपकरण में 50 % से ज्यादा छूट दी जा रही है। यह इस योजना के फार्म एस एम ए एम 81 द्वारा भरे जा रहे हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए किसान 23 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन देकर कृषि यंत्र की बुकिंग कर सकते हैं और अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
इन कृषि यंत्र पर मिल रहा अनुदान
इस योजना के अंतर्गत आयल मिल विद फिल्टर प्रेस, कंबाइन हार्वेस्टर विद सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम
, कल्टीवेटर , मल्टी क्रोप थ्रेशर , पावर टिलर, ट्रैक्टर माउंटेन स्पेयर मशीन, मिनी राइस मिल , रोटावेटर , लेजर लैंड लेबर , सुगर केन कटर प्लांटर , स्ट्रारीपर, हैरो इत्यादि आधुनिक कृषि यंत्रों पर 50 परसेंट से अधिक की सब्सिडी मिल रही है, किसान 23 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
एस एम ए एम योजना पर मिलने वाला अनुदान प्रतिशत
इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक 50% तक का अनुदान दिया जा रहा है आने वाले कृषि यंत्र की जो भी लागत होगी उसका 50% अनुदान सरकार अदा करेगी और कस्टम हायरिंग केंद्र बनाने के लिए सरकार 40 % तक का अनुदान दे रही है।
अनुदान के लिए यहाँ करे आवेदन
उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि यंत्रों के अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन लेना प्रारंभ कर दिए हैं और इन आवेदनों की अंतिम तारीख 23 फरवरी रखी गई है, यह आवेदन agriculture.up.gov.in पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करके कृषि यंत्रों की बुकिंग कर सकते हैं।
सरकार द्वारा निर्धारित किए हुए लक्ष्यों से अगर अधिक आवेदन आ जाते हैं तो जिला स्तर पर गठित हुई समिति द्वारा ई लॉटरी के अनुसार लाभार्थी किसानों का चयन किया जाएगा।
जिस भी किसान का चयन अनुदान के लिए हो जाएगा उसको एसएमएस के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके बाद किसान को निर्धारित समय में कृषि यंत्र खरीद कर उसकी पक्की रसीद अथवा बिल विभागीय पोर्टल पर सबमिट करना होगा और किसान को अगर किसी प्रकार की समस्या या अन्य जानकारी और निर्देश की आवश्यकता है तो वह जनपद में स्थित कृषि निदेशक कार्यालय जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है।
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
- किसी भी कृषि यंत्र को खरीदने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार उसका सत्यापन करेगी यह सत्यापन कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा और इस सत्यापन के बाद ही लाभार्थी किसान के बैंक खाते में अनुदान की राशि सरकार द्वारा डाली जाएगी। लाभार्थी किसान को सत्यापन में सावधानी बरतनी चाहिए और कृषि विभाग को सही-सही जानकारी और कृषि यंत्र दिखाना चाहिए जिससे जल्दी से जल्दी किसान के खाते में अनुदान आ सके।
- किसान को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दर्ज किए हुए विक्रेताओं के यहां से ही कृषि यंत्र खरीदना होगा और उसकी संपूर्ण जानकारी कृषि विभाग को देने होगी। upyantratracking.in पोर्टल पर जो भी कृषि यंत्र और विक्रेता की जानकारी दी हुई है उसी से कृषक को कृषि यंत्र खरीदना है तभी वह अनुदान प्राप्त कर सकता है।
- जिस किसान ने इस योजना के लिए आवेदन किया है और उसका नाम अनुदान के लिए चयनित हो जाता है तो उस किसान को अपने खाते से खरीदे हुए कृषि यंत्र की 50% राशि विक्रेता को देनी होगी, अगर कृषक अथवा आवेदक अनपढ़ है तो इस स्थिति में वह अपने परिवार जिससे उसका ब्लड रिलेशन है के खाते से वह 50% की राशि विक्रेता को ट्रांसफर करेगा।
ओ टी पी कब मिलेगा
लाभार्थी किसान कृषि यंत्र को बुक कर देगा तब पहले से दिए हुए नंबर पर विभागीय पोर्टल द्वारा ओटीपी भेजा जाएगा, अगर किसान का मोबाइल नंबर बंद हो गया है अथवा उसे पर ओटीपी नहीं आ रहा है तो किसान नए नंबर से ओटीपी प्राप्त कर सकता है।
किसान के पास अगर स्वयं का मोबाइल नंबर नहीं है तो वह ब्लड रिलेशन में आने वाले लोग जैसे भाई-बहन ,माता-पिता, पुत्री पुत्र ,पुत्र वधू इत्यादि का मोबाइल नंबर दे सकता है और आवेदन कर सकता है।
सत्यापन के समय मोबाइल नंबर को जांचा जाएगा और उसके बाद ही आवेदक को पूर्णता सत्यापित किया जाएगा, अगर किसान चाहता है उसको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो तो वह मोबाइल नंबर को अच्छे से जांच कर लिखे और उसने जो नंबर अपने आवेदन में उपयोग किया है उसको अनुदान आने तक चालू रखें ताकि उसको एसएमएस से आने वाली जानकारी समय-समय पर मिलती रहे।
निष्कर्ष
दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं और आप अनुसूचित जाति में आते हैं तो आपको तुरंत अपने उपयोग के कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर देना चाहिए, आवेदन की अंतिम तारीख 23 फरवरी है इसलिए अंतिम तारीख से पहले आवेदन कर देना चाहिए।
दोस्तों अधिक आवेदन आ जाने के कारण सभी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता इसलिए हमें हर बार आवेदन करते रहना चाहिए क्योंकि अधिक आवेदन आ जाने के कारण कम लोगों को ही इस योजना का लाभ मिल पाता है अगर हम भाग्यशाली रहे तो हमको इसका लाभ मिल जाएगा और हमारी भारी बचत हो जाएगी।
किसानों के उत्थान के लिए और किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाईं जाती है जिनके जरिए किसानों को अनुदान प्रदान किया जाता है, जिससे किसान को कृषि उपकरण खरीदने में भारी बचत हो जाती है और किसान के पास अच्छे से अच्छे कृषि उपकरण मिल जाते हैं, इन अनुदानों के लिए किसान को सजग रहना चाहिए और समय रहते आवेदन करना चाहिए जिससे उसको पूर्णता लाभ प्राप्त हो सके।
यह भी पढ़ें –
ट्राली में गेहूं भरने की मशीन , कीमत और सावधानी
स्वराज 855 4×4 price और अन्य जानकारी
स्वराज हार्वेस्टर की कीमत और अन्य जानकारी
प्लाऊ कृषि यंत्र Price ,प्रकार और अन्य जानकारी
Kya up se bahar Wale rajya ke log bhi
Krisi upkaran le sakte hai
Kripya bataye