किसानों के लिए खुसखबरी : UP सरकार इन कृषि यंत्रों पर दे रही है 80 % तक अनुदान

Krishi anudan up sarkar

दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है कि किसान खेत में बच्चे अवशेषों जैसे परली या अन्य अवशेष जो फसल के बाद बच जाते हैं उसमें आग ना लगे इसके लिए सरकार अलग-अलग स्कीम में और किसानों पर कार्यवाही करके रोक लगाने की कोशिश कर रही है। 

पराली को जलाने से बचने के लिए सरकार ने यह तय किया है की खेती से बचे अवशेषों को समाप्त करने के लिए विशेष प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा जिससे किसान फसल के अवशेषों को बड़ी आसानी से नष्ट कर पाएंगे जो की खेत में खाद का काम करेंगे और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। 

अनुदान पर मिलने वाले यंत्र

  • अनुदान पर मिलने वाले यंत्र इस प्रकार है 
  • हैप्पी सीडर \ सुपर सीडर
  • हाइड्रोलिक रिवर्सबिल एम बी प्लाऊ
  • रोटरी
  • जीरो टील सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
  • क्रॉप रीपर ट्रैक्टर माउंटेड
  • मलचर
  • सरफेस सीडर

आवेदन 2 जुलाई से प्रारंभ होकर 16 जुलाई तक लिए जाएंगे किस को यह आवेदन ऑनलाइन करना होगा

आवदेन की विधि

आवेदन ऑनलाइन होगा जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की साइड www.agriculture.up.gov.in पर अनुदान के लिए टोकन काटकर लिया जाएगा इसमें कृषक को अपना मोबाइल नंबर अथवा ब्लड रिलेशन में किसी का मोबाइल नंबर देना होगा जिस पर ओटीपी के सत्यापन के बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। 

सब्सिडी

सरकार द्वारा कस्टम हायरिंग केस पर 80% और फसल प्रबंधन उपकरणों पर 50% तक का अनुदान दिया जाएगा अगर परिवार में पहले कोई सदस्य इसका लाभ ले चुका है तो उस सदस्य को इस वर्ष इसका लाभ नहीं मिलेगा और परिवार में सिर्फ एक सदस्य के नाम पर अनुदान प्राप्त हो सकता है। इस योजना के लिए ग्रामीण FPO और उद्यमी सामिल की गई है। 

लाभार्थी का चयन 

अवेडा को अनुदान की स्थिति अथवा अधिक आवेदन आने पर आई लॉटरी के माध्यम से किसानों को चुना जाएगा निर्धारित समय पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक कार्यकारिणी गठित होगी जो की लॉटरी के माध्यम से ब्लॉक 22 ब्लॉक लक्षणों के निर्धारण कर चयन करेंगे और उसके अनुरूप लाभार्थी किस को चुना जाएगा और सूची तैयार होगी। 

जमानत राशि

किसानों को आवेदन के समय ही जमानत धनराशि ₹2500 एक लाख से कम कृषि यंत्रों के लिए और एक लाख से अधिक महंगे आने वाले कृषि यंत्रों के लिए₹5000 की जमानत राशि आवेदन के वक्त जमा करनी होगी अगर किसान लॉटरी में चयनित नहीं होते हैं तो उनकी राशि वापस किस को कर दी जाएगी दी जाएगी। 

किसानों का चयन हो गया है उनको कृषि यंत्र को खरीद कर उसकी फोटो और अभिलेख 30 दिन के अंदर वेबसाइट पर अपलोड करना होगा साथ ही कस्टम हायरिंग कैसे के लिए यह अवधि 45 दिन की रखी गई है। 

आवदेन का भुगतान

लॉटरी के द्वारा चयनित किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर स्वयं के खाते से लगभग 50% का भुगतान करना होगा तथा इस समय के निकल जाने पर आवेदन स्वतंत्र निरस्त माना जाएगा और अनुदान निरस्त हो जाएगा किस को  upyantratracking.in पर से किसी भी कंपनी को चुनने के लिए स्वतंत्र रहेगा।